सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने शुक्रवार को इस आरोप को खारिज कर दिया कि वह आम नागरिकों की बात नहीं सुनता है और कहा कि वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे पर ‘राष्ट्र की आवाज’ और कश्मीर के व्यक्तियों की आवाज सुन रहा है.सुप्रीम कोर्ट ने यह बात वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की ओर से शीर्ष अदालत को लिखे ईमेल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही. ईमेल में नेदुम्पारा ने दावा किया था कि शीर्ष अदालत केवल संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है तथा वह आम नागरिकों के मामले नहीं सुन रही हैl